सिर्फ ITR भरना काफी नहीं! 30 दिन में यह स्टेप नहीं किया तो Return होगा ‘Invalid’ — जानें पूरा प्रोसेस

itr filing

आपने अपना Income Tax Return (ITR) भर दिया? अगर हां, तो यह मत भूलिए कि सिर्फ ITR फाइल करना ही काफी नहीं है। अगर आपने 30 दिनों के भीतर उसे e-verify नहीं किया, तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है — आपका रिटर्न ‘Invalid’ यानी अमान्य घोषित हो सकता है!

📌 क्या है ITR Verification और क्यों है ज़रूरी?

आईटीआर फाइल करने के बाद आयकर विभाग को यह पुष्टि चाहिए होती है कि वही व्यक्ति रिटर्न फाइल कर रहा है, जिसके नाम पर यह दर्ज है। इसीलिए, रिटर्न भरने के बाद उसे ई-वेरिफाई करना अनिवार्य है।

यदि आप इसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न अस्वीकृत (Rejected) माना जा सकता है और आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है या विलंब हो सकता है।


ITR को Verify करने के आसान तरीके:

Income Tax Department ने ई-वेरिफिकेशन के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:

  1. आधार OTP के ज़रिए
    • Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा
    • OTP डालते ही आपका ITR ई-वेरिफाई हो जाएगा
  2. Net Banking के ज़रिए
    • अपनी बैंक वेबसाइट पर लॉगइन करें
    • Tax e-Filing सेक्शन में जाएं और e-verify करें
  3. Pre-validated बैंक अकाउंट या Demat अकाउंट के जरिए EVC
    • आपके अकाउंट से EVC (Electronic Verification Code) जनरेट होगा
    • इसे e-filing पोर्टल में डालें और वेरिफिकेशन पूरा करें

ई-वेरिफिकेशन की समय सीमा: सिर्फ 30 दिन!

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि ITR फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन जरूरी है। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है, तो आपकी ITR फाइल ही नहीं मानी जाएगी


📍 कहां और कैसे करें ई-वेरिफाई?

आप www.incometax.gov.in पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें, और “e-Verify Return” विकल्प पर क्लिक करके उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते हैं।


📢 नोट:

यदि आपने ITR फाइल कर दी है लेकिन अभी तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करें। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी टैक्स प्रक्रिया को ‘Null & Void’ बना सकती है।

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